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नई दिल्ली. पंजाब के शौर्य पदक विजेता बलविंदर सिंह की हत्या मामले में सज़ा की सुनवाई 20 सितंबर को होगी. केन्द्रीय जांच एजेंसी एनआईए (NIA ) की कोर्ट ने दो दिन पहले इस मामले में 8 लोगों को दोषी ठहराया था. एनआईए की मोहाली , पंजाब की विशेष अदालत ने खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स (Terrorists of Khalistan Liberation Force ) के आठ आतंकियों को एक साजिश के तहत बलविंदर सिंह संधू ( Killing of Comrade Balwinder Singh Sandhu ) की हत्या का दोषी माना है. .दरअसल ये मामला शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या की साजिश से जुड़ा हुआ है , जिसमें विदेश में बैठे कुछ आतंकियों की भूमिका इस मामले में सामने आई थी. लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा गया था .
अक्टूबर 2020 में पंजाब के तरनतारन में भिखीविंड इलाके में शौर्य पदक विजेता बलविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी . एनआईए के मुताबिक इस मामले में मोहाली स्थित एनआईए की स्पेशल कोर्ट में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी और इसी दौरान सज़ा का ऐलान किया जाएगा. जन 8 लोगों को दोषी ठहराया गया है वो है- सुखराज सिंह उर्फ सूख्खा उर्फ लखनपाल, रविन्द्र सिंह उर्फ रवि ढिल्लन, आकाशदीप अरोड़ा उर्फ धालीवाल, जगरूप सिंह, सुखदीप सिंह, गुरजीत सिंह, इंदरजीत सिंह उर्फ इंदर और सुखमीत पाल सिंह उर्फ सुख उर्फ सुख भिखरिवाल.
पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ चुके और शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह संधू की पंजाब के तरन तारन जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. संधू जब भीखीविंड में अपने घर से लगे दफ्तर में थे, तब मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर उन्हें चार गोलियां मारकर फरार हो गए. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें दो हमलावर दिखाई दे रहे थे.
पंजाब में जब आतंकवाद चरम पर था तब संधू और उनके परिवार ने बेखौफ होकर आतंकवादियों से मुकाबला किया. आतंकवाद के खिलाफ इस बेखौफ लड़ाई के लिये भारत सरकार ने 1993 में उन्हें “शौर्य चक्र” से सम्मानित किया था. संधू और कौर के अलावा उनके बड़े भाई रंजीत सिंह और उनकी पत्नी बलराज कौर को भी शौर्य चक्र दिया गया था.
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