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कोच्चि . केंद्र (central government) ने बृहस्पतिवार को केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) को बताया कि कोविड रोधी टीके (anti-Corona vaccine) कोविशील्ड (Covishield vaccine) की दो खुराकों के बीच 84 दिन का अंतर टीके की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये तय किया गया है जैसा कि कोविड-19 टीकाकरण (Covid-19 Vaccinations) पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) ने अनुशंसा की थी. साथ ही यह टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनआईटीएजी) द्वारा उपलब्ध कराई गई तकनीकी जानकारी पर भी आधारित है. यह जानकारी केंद्र की तरफ से न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार की अदालत में दी गई.
अदालत ने 24 अगस्त को केंद्र सरकार से पूछा था कि कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच 84 दिनों का अंतर टीकों की उपलब्धता या उनकी प्रभावशीलता पर आधारित है. यह सवाल तब उठा था जब काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड की एक याचिका पर उठा था. कंपनी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ब्लेज के जोस ने अनुरोध किया था कि कंपनी के कर्मचारियों को 84 दिन की अवधि का इंतजार किए कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक लगवाने की इजाजत दी जाए. ‘पीटीआई-भाषा’ से बाद करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि कंपनी के कर्मचारियों को टीके की पहली खुराक लगे 60-70 दिन हो गए हैं.
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सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधक जिनके जरिये याचिका दायर की गई है, टीके की दूसरी खुराक लगवाने के लिये मंजूरी का इंतजार करने के दौरान कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं. केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम के संदर्भ में सभी फैसले एनईजीवीएसी द्वारा लिए गए हैं और एनआईटीएजी ने इसके लिए तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई है.
उसने कहा, “एनईजीवीएसी की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविशील्ड टीकाकरण में टीके की दूसरी खुराक पहली खुराक लगने के 12 से 16 हफ्ते यथा 84 दिन बाद दी जानी है.” केंद्र ने दावा किया, “यह कोविड-19 के खिलाफ सर्वाधिक सुरक्षा देता है.” उसने कहा कि यह फैसला टीके की प्रभावशीलता के मद्देनजर लिया गया है उपलब्धता के आधार पर नहीं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत अब शुक्रवार को अपराह्न पौने दो बजे मामले की सुनवाई करेगी.
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